Explore

Search
Close this search box.

Search

October 30, 2024 11:08 am

LATEST NEWS
Lifestyle

नाबालिग से छेड़खानी पर तीन साल की कैद, कोर्ट ने 15 हजार का जुर्माना भी लगाया, संभल का मामला

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

मुरादाबाद की एक कोर्ट ने नौ साल की बच्ची के साथ छेड़खानी पर दोषी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संभल जनपद के कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने 8 मई 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा कि उसकी पत्नी अपने मायके गई थी। वह उसे बुलाने के लिए गया था।

घर में नौ साल की बेटी और छोटे बेटे मौजूद थे। रात करीब नौ बजे वह पत्नी को बुलाकर घर लौट रहा था। इसी दौरान उसे देखा कि उसके घर से संभल के मिया सराय निवासी जमीर निकल था जबकि घर के अंदर शोर मच रहा था। पति-पत्नी ने घर में जाकर बेटी से कारण पूछा तो उसने बताया कि जमीर ने घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की है।

उसने दुष्कर्म का प्रयास किया है। इस मामले में पुलिस ने अगले दिन आरोपी जमीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन चंद्र विजय श्रीनेत की अदालत में की गई।

विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता एवं अकरम खान ने बताया कि अदालत ने पीड़िता के बयान के साथ साथ घटना के वक्त मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर आरोपी जमीर को नाबालिग के साथ छेड़खानी का दोषी करार देते हुए उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Anash Raza
Author: Anash Raza

Leave a Comment