अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण विभागीय जांच हेतु किया गया था आरोप पत्रादि जारी
जशपुरनगर 09 अगस्त 2024/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जशपुर के पत्र 28 जून 2023 के द्वारा फरसाबहार विकास खण्ड के कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के भृत्य श्री सुनील कुजूर के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण विभागीय जांच हेतु आरोप पत्रादि जारी कर 15 दिवस में प्रतिउत्तर चाहा गया कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही
किये जाने के कारण 28 जून 2023 द्वारा आरोपित आरोपों के आधार पर वास्तविक गुण दोष निर्धारण हेतु अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के तहत विभागीय जांच संस्थित किया गया, जिसमें जिला विभागीय जांच अधिकारी को जांचकर्ता अधिकारी एवं उप संचालक कृषि जशपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया।
जिला विभागीय जांच अधिकारी के प्रकरण
14 फरबरी 2024 के द्वारा श्री सुनील कुजूर के विरूद्ध अधिरोपित आरोपो को प्रमाणित किये जाने के उपरांत श्री सुनील कुजूर को विभागीय जांच में अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर 21 मार्च 2024 के तहत दिया गया। श्री कुजूर के द्वारा अधिरोपित आरोपो के
संबंध में अपना अंतिम जवाब 15 अप्रैल 2024 को प्रस्तुत किया गया। जिला विभागीय जांचकर्ता अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के अधिरोपित आरोप निष्कर्ष के आधार पर श्री सुनील कुजूर, भृत्य, कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकास खण्ड फरसाबहार 03 जनवरी 2022 से 24 जनवरी 2022 तक 22 दिन, 23 मई 2022 से 31 मई 2022 तक 09 दिन, 01 जून 2022 से 12 जून 2022 तक एवं 15 जून 2022 से 28 जून 2022 तक 26 दिन,04 जुलाई 2022 से 10 जुलाई 2022 तक 07 दिन, दिनांक 02 जनवरी 2023 से 04 जनवरी 2023 तक 03 दिन, 20 फरवरी 2023 से 28 फरबरी 2023 तक 09 दिन, दिनांक 13 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक 19 दिन, 05 अप्रैल 2023 से 20 अप्रैल 2023 तक 16 दिन 01 मई 2023 से 07 मई 2023 एवं 10 मई 2023 से 28 मई 2023 तक 26 दिनों का अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे अपचारी कर्मचारी के द्वारा अनुपस्थित अवधि का सूचना कार्यालय में नहीं दिया गया, इस प्रकार अपने कर्त्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरती गई, जो छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 एवं 07 के
विपरीत होने के कारण यह आरोप पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है । उक्त अनुपस्थित दिवस को अकार्य दिवस मान्य किया जाता है। तथा उपरोक्त अवधि को सेवागणना हेतु मान्य कर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (पांच) के तहत आगामी दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकते हुए विभागीय जांच प्रकरण को समाप्त किया गया है ।