वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत सोमवार एक अप्रैल से हो रही है और इसके साथ ही आम आदमी के जनजीवन में छह बड़े बदलाव होने वाला है। सोमवार से होने वाले बदलावों में फास्टैग, पैन-आधार लिंकिंग, नेशनल पेंशन सिस्टम, जीएसटी, इंश्योरेंस और डेबिटकार्ड से जुड़े नियम हैं। आप अपने जरूरी काम रविवार 31 मार्च तक निपटा लें।
फास्टैग से जुड़े नियमों में बदलाव
एक अप्रैल से नए नियमों के तहत नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया (एनएचएआइ) ने फास्टैग यूजर्स के लिए केवायसी अपडेट करने की तारीख 31 मार्च तय की है और केवायसी नहीं हुआ तो एक अप्रैल से फास्टैग बंद हो जाएगा। एनएचएआइ का कहना है कि वन व्हीकल, वन फास्टैग पहले के तहत बिना केवाइसी वाले फास्टैग को ब्लैक लिस्ट या डिएक्विटव कर दिया जाएगा।
कारें होंगी महंगी
किया मोटर्स द्वारा एक अप्रैल से अपनी कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। बतायाजा रहा है कि कंपनी ने सभी माडलों पर तीन फीसद तक बढोतरी की घोषणा की है। इसके साथ ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदल रहे है।
पैन आधार लिंक नहीं हुआ तो डीएक्टिव होगा पैनकार्ड
आधार व पैनकार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। लिंक नहीं करने पर एक अप्रैल से आपका पैनकार्ड डीएक्टिव हो जाएगा। एक अप्रैल के बाद पैन को आधार से लिंक कराने पर 1,000 रुपये जुर्माना लगेगा।
इंश्योरेंस में भी नए नियम सरेंडर वैल्यू में होगा बदलाव
इंश्योरेंस पालिसी में निवेश करने वालों के लिए भी सोमवार से नए नियम लागू होंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी आफ इंडिया ने नियमों में बदलाव किया है तथा समय के आधार पर ग्रेडेड सरेंडर वैल्यू का प्रस्ताव रखा है। नए नियमों के तहत पालिसी होल्डर तीन साल के भीतर पालिसी सरेंडर करता है तो सरेंडर वैल्यू समान या कम होगा। वहीं चौथे और सातवें साल के बीच इंश्योरेंस सरेंडर करने पर वैल्यू अधिक हो सकता है।
एनपीएस में आथेंटिकेशन प्रोसेस शुरू
पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथारिटी (पीएफआरडीए) ने एनपीएस(नेशनल पेंसन सिस्टम) के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत एनपीएस से जुड़ने के लिए सदस्यों को ट्रू फैक्टर आथेंटिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। बदलाव के बाद नए नियम के अंतर्गत यूजर्स को आधार बेस्ड लागिन आथेंटिकेशन का प्रोसेस अपनाना होगा।