जशपुरनगर 04 जुलाई 2024/ कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने तहसील कार्यालय मनोरा के प.ह.नं. 20 पोड़ीपटकोना के पटवारी श्री देवानंद भगत को निलंबित कर दिया है।
तहसील कार्यालय मनोरा के प.ह.नं. 20 पोड़ीपटकोना के पटवारी श्री देवानंद भगत का निलंबन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से किया गया। निलंबन पश्चात् कार्यालयीन पत्र के द्वारा श्री देवानंद भगत, पटवारी (निलंबित) के विरूद्ध आरोप पत्रादि जारी कर प्रत्युत्तर चाहा गया था जिसमें उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब से समाधानकारक नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के तहत् विभागीय जांच संस्थित किया जाता है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के उप नियम-5 (ख) के तहत् जिला विभागीय जांच अधिकारी, जिला कार्यालय जशपुर को जांचकर्ता अधिकारी एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के उप नियम-5 (ग) के तहत् तहसीलदार, मनोरा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जांचकर्ता अधिकारी को इस प्रकरण में 03 माह के अंदर जांच पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है
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