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प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लगातार बीमा क्लेम से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं, जहां एक बार फिर न्यायलय ने बीमा कंपनी को सड़क दुर्घटना में मारे गए 6 लोगों के परिवार को ब्याज सहित 1 करोड़ 48 लाख रूपए की मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं।
वहीं न्यायलय की ओर से दिए गए आदेश के बाद अब पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है, जहां अब जल्द मुआवजे की राशि पीड़ित परिवार तक पहुंचाई जाएगी। वहीं अब बीमा क्लेम का ये मामला पूरे प्रदेश में सुर्खियां बन गया है।
पीड़ित पक्ष के वकीलों ने बताया कि, पूरा मामला साल 2021 का है, जब जीरापुर (राजगढ़) में रहने वाला परिवार खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने परिवार की कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, तो वहीं 2 लोग गंभीप घायल हुए थे। वहीं इस घटनाक्रम के बाद पीड़ित पक्ष की ओर से बीमा राशि के लिए केस लगाया गया था, जहां न्यायलय की ओर से सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया गया है, जिसमें न्यायालय ने ब्याज समेत 1 करोड़ 48 लाख रूपए की राशि पीड़ित परिवार तक पहुंचाने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है।
इंदौर में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां सड़क दुर्घटना के बाद पीड़ित परिवार को मुआवजे के लिए बीमा कंपनी को न्यायालय की ओर से आदेश दिया गया है. वहीं अब एक बार फिर बीमा कंपनी को न्यायालय ने सड़क दुर्घटना में मारे गए पीड़ित परिवार को मुआवजे की तौर पर 1 करोड़ 48 लाख रूपए देने का आदेश दिया है। वहीं न्यायालय के आदेश के बाद अब जल्द पीड़ित परिवार तक राशि पहुंचाई जाएगी।