भारत निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू कर दिया है। रविवार को कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी अवनीश शरण ने एक आदेश जारी कर लाइसेंसधारकों से लाइसेंसी अस्त्र-शस्त्र को जमा कराने के लिए थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यह आदेश चार जून मतगणना दिवस तक जारी रहेगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा की गई है, जिसके फलस्वरूप आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनावी कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए बिलासपुर जिले में सात मई 2024 को मतदान एवं चार जून 2024 को मतगणना का कार्य किया जाएगा। लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान शांतिपूर्ण कानून और व्यवस्था के संचालन सुनिश्चित करने, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए हथियारों को जमा करने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने पत्र जारी कर निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने निर्देशित किया गया है। इसके लिए आदर्श आचरण संहिता के अन्तर्गत, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत, अस्त्र-शस्त्र, लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मतदाता अपनी स्वेच्छानुसार निर्भय होकर स्वतंत्रता पूर्वक अपनी सुविधा के अनुसार मतदान कर सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि जिले में ऐसा वातावरण निर्मित किया जाए व ऐसा कदम उठाए जाएं जिससे मतदाताओं पर मतदान के संबंध में किसी प्रकार का कोई दबाव न डाला जा सके। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि समस्त शस्त्र लाइसेंसधारियों को, जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी शस्त्र लाइसेंस पर धारित शस्त्रों को, संबंधित थानों में जमा करा लिया जाए। जिले के समस्त लाइसेंस धारकों की जांच कर उनके शस्त्रों को थानेवार जमा कराने पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
आपराधिक रिकार्ड वाले लाइसेंसधारकों से अस्त्र-शस्त्र कराना होगा जमा
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिले के सभी लाइसेंसी शस्त्र जमा नहीं होने की आशंका पर राजनीतिक दलों द्वारा आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के प्रति जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता पर प्रश्नचिन्ह लगाया जा सकता है। अतः छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देशानुसार जो जमानत पर छूटे हुए लाइसेंस धारी, ऐसे लाइसेंस धारी जिसमें आपराधिक रिकार्ड हो, ऐसे लाइसेंसधारी जो निर्वाचन के समय दंगा फसाद एवं लूट में शामिल रहे हों वैसे सभी अस्त्र शस्त्र जमा करा कराने कहा गया है।
जारी आदेश में कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन कराने का उत्तरदायित्व संबंधित थाना प्रभारियों का होगा। बैंक के सुरक्षा गार्डो को शस्त्र जमा कराने से छूट होगी। आदेश का क्रियान्वयन तत्काल आवश्यक है। लिहाजा यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से चार जून, 2024 तक प्रभावशील रहेगा। 11 जून, 2024 तक थाना प्रभारी लाइसेंस धारियों को उनके शस्त्र वापस कराएं।