रायपुर,
आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर ने
कलेक्टर गरियाबंद के प्रतिवेदन दिनांक 28.10.2024 के अनुसार श्m आर.पी. दास, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी गरियाबंद (मूल पद प्राचार्य) के गरिमाविहीन व्यवहार, विलंबकारी कार्यनीति तथा अपने पदीय संव्यवहार के अनुरूप कार्य नहीं कर पाने के कारण लगातार शिकायते की जांच में पुष्टि होने से आर.पी. दास, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी गरियाबंद (मूल पद प्राचार्य) को निलंबन करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। कलेक्टर गरियाबंद के प्रतिवेदन के आधार पर श्री दास को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबित अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी छूरा नियत किया जाता है।
श्री दास को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा