छत्तीसगढ़ वाणिज्य व्याख्याता संघ के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु प्रसाद साहू ने वाणिज्य संकाय के व्याख्याता साथियों काे पत्र एवं संचार के माध्यम से क्रमाेन्नति के नाम पर सावधान किया, उनका कहना है कि न्यायालय के निर्णय पर याचिकाकर्ता काे ही सरकार लाभ प्रदान करती है,हॉ सरकार चाहे ताे उसे भी सभी के लिए लागू कर सकती है।
क्या हैं मामला:-
साेना साहू सहायक शिक्षक एल बी के याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय छ. ग. बिलासपुर के द्वारा पंचायत अवधि में एक ही पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमाेन्नत लाभ दिया गया है, जिसके अवमानना में क्रमाेन्नत एरियर राशि का भुगतान की बात साेशल मिडिया के माध्यम के माध्यम से सामने आ रही है, जिसके बाद शिक्षक एल बी संवर्ग लगातार क्रमाेन्नत के लिए आवेदन, न्यायालय जाने की बात सामने आ रही है, न्यायालय जाना गलत नही है लेकिन शासन के नियमाे का भी ध्यान देना आवश्यक है, जिससे अवैध उगाही से बचा जा सके, जैसा की संविलियन कंडीका 03 और 04 के तहत कांकेर जिला शिक्षा अधिकारी जी ने अलग अलग विभागाे के सेवा अवधि हाेने की वजह से क्रमाेन्नत आवेदन काे अमान्य कर दिया गया है। ऐसे माैके का फायदा उठाकर कुछ तत्व सक्रिय हाे जाते है, जिनका काम अपना उल्लू सीधा कर वित्तीय और निजी लाभ लेना रहता है, उनकाे मामले के हल हाेने या शिक्षकाे काे लाभ मिलने से काेई सराेकार नही रहता, आप सभी बुद्धिजीवी व्याख्याता साथी सावधान रहे, शासन के नियमाे के आधार पर सावधानी पूर्वक ही पात्र हाेने पर ही आवेदन करे, न्यायालय जाये हडबडी में किसी काे पैसे ना दे।
इस मुद्दे पर प्रदेश उपाध्यक्ष ममता वाडदे, गीता नायर, प्रदेश संचालक खाेमनलाल साहू, प्रदेश सचिव विवेक धुर्वे, प्रदेश संरक्षक जगदीश दिल्लीवार एवं अन्य व्याख्याता साथी उपस्थित रहे।