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September 21, 2024 8:22 am

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निलंबित : जलसंसाधन विभाग जशपुर क़े ईई पर आर्थिक अनियमितता पर हुई कारवाई

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छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर क़े आदेश
क्रमांक एफ 03-01/31/स्था./2024 क़े अनुसार विजय जामनिक, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग को निलंबित कर दिया गया है.

विजय जामनिक, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग
जशपुर द्वारा वर्ष 2020 में बिना सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराये स्वयं का वेतन आहरण करने संबंधी आर्थिक अनियमितताओं तथा शासकीय कार्यों के संपादन में निष्क्रियता बरते जाने के बिन्दुओं तथा विभिन्न शिकायतों की जांच तीन सदस्यीय जांच समिति से कराई गई।

जांच समिति से प्राप्त प्रतिवेदन में विजय जामनिक, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर द्वारा निर्माण कार्यों तथा इनसे संबंधित प्रशासकीय स्वीकृति, मुआवजा प्रकरणों की समीक्षा बैठक दिनांक 08, 09 एवं 10 जुलाई, 2024 में संभागाधीन समस्त प्रकरणों की प्रगति प्रगति अत्यंत दयनीय होने तथा श्री जामनिक के विरुद्ध लगाये गये सभी आरोप सही पाया गया। श्री जामनिक द्वारा संभाग अंतर्गत कार्यों में स्वेच्छाचारिता व पदीय दायित्वों से बाहर जाकर शासन एवं अन्य स्तर पर अनावश्यक पत्राचार कर छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन किया गया।

उपर्युक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री विजय जामनिक, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जशपुर को छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) निहित प्रावधानांतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, बिलासपुर निधारित किया जाता है।
श्री जामनिक को निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

Anash Raza
Author: Anash Raza

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