जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-जशपुर ने
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड फरसाबहार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार रोमानुस कुजूर, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला खवसकानी विकासखण्ड फरसाबहार जिला-जशपुर (छ.ग.) द्वारा दिनांक 06.08.2024 को मद्यपान का सेवन कर अत्यधिक नशे में शिक्षकीय गरिमा के विपरीत अमर्यादित परिधान में विद्यालय में उपस्थित हुए जिससे विद्यालय का माहौल दूषित हुआ।
संबंधित को विद्यालय के शिक्षक द्वारा डांट-फटकार कर विद्यालय से भगाया गया। संबंधित का उपरोक्त कृत्य प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं प्रसारित विडियो के आधार पर सही पाया गया है। संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वथा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतएव रोमानुस कुजूर, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला खवसकानी विकासखण्ड फरसाबहार जिला-जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड फरसाबहार जिला जशपुर (छ.ग.) नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।